📢 सार्वजनिक सूचना

नगर निगम, मेरठ के समस्त सम्मानित भवन/भूमि स्वामियों एवं करदाताओं को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के अंतर्गत गृहकर, जलकर एवं सीवर कर के बकाया पर देय अधिरोपित ब्याज में शत-प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।

योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित अवधि में आवेदन कर बकाया कर की मूल धनराशि का भुगतान करके अधिरोपित ब्याज में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

📅 योजना अवधि

15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक

📝 आवेदन अवधि

15 अगस्त 2026 से 14 नवंबर 2026 तक

आवेदन नगर निगम मुख्यालय में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से किए जा सकते हैं।

अतः सभी सम्मानित करदाताओं से अनुरोध है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने भवन/भूमि के बकाया गृहकर, जलकर एवं सीवर कर का भुगतान करें तथा अधिरोपित ब्याज में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त करें।